HBN News 24 Logo

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूजा स्थल अधिनियम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण नहीं रोकता, वाराणसी केस

Places of Worship Act Does Not Bar Acquisition of Religious Sites: Allahabad HC on Varanasi Case

Places of Worship Act Does Not Bar Acquisition of Religious Sites: Allahabad HC on Varanasi Case

Author
Gia Ranaनई दिल्ली, 3 जुलाई 2026, (अपडेटेड 08:38 am)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण को नहीं रोकता है। यह टिप्पणी वाराणसी के दलमंडी क्षेत्र से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जहां छह मुस्लिम दुकानदारों ने प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को चुनौती दी थी।

यह परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर कई कानूनी और सामाजिक विवाद सामने आए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस अधिनियम के तहत धार्मिक संरचनाओं के स्वरूप में कोई भी बदलाव या हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, इसलिए सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण कार्रवाई अवैध है।

हालांकि, जस्टिस जे.जे. मुनिर और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करना है, लेकिन यह सार्वजनिक विकास परियोजनाओं और अधिग्रहण प्रक्रियाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता।

अदालत ने यह भी माना कि सार्वजनिक हित में विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता, विशेषकर तब जब परियोजना का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना हो। कोर्ट के इस निर्णय को सरकार की सड़क चौड़ीकरण योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी समर्थन माना जा रहा है।

यह मामला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना से जुड़े व्यापक विकास और पुनर्विकास प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें वाराणसी के कई पुराने इलाकों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस परियोजना पर पहले भी कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे।

अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन को परियोजना आगे बढ़ाने में कानूनी मजबूती मिली है। साथ ही यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।

Gia Rana

About the Author: Gia Rana

Gia Rana is a dedicated journalist and reporter for HBN News 24, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.

Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

संबंधित खबरें

और खबरें →
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 75 साल की उम्र में निधन

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि, 75 साल की उम्र में निधन

8 अक्टू॰ 2026
"हम कर के रहेंगे" "We Will Do It"  पीएम मोदी का नया नारा

"हम कर के रहेंगे" "We Will Do It" पीएम मोदी का नया नारा

7 अक्टू॰ 2026
बंदूक की नोक पर नाबालिक के साथ दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी

बंदूक की नोक पर नाबालिक के साथ दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी

6 अक्टू॰ 2026
बड़ा बदलाव- ट्रेन की टिकट बुकिंग में होगा बदलाव, जाने नए नियम, नहीं तो होगा पछतावा

बड़ा बदलाव- ट्रेन की टिकट बुकिंग में होगा बदलाव, जाने नए नियम, नहीं तो होगा पछतावा

6 अक्टू॰ 2026
सिर्फ 20 रुपए के लिए कर दी हत्या, मामूली बात पर हुआ था विवाद

सिर्फ 20 रुपए के लिए कर दी हत्या, मामूली बात पर हुआ था विवाद

5 अक्टू॰ 2026
नाइटक्लब में महिला के साथ शर्मनाक हरकत, कपड़े उतारकर पीटा

नाइटक्लब में महिला के साथ शर्मनाक हरकत, कपड़े उतारकर पीटा

3 अक्टू॰ 2026
Suicide Case- 'मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी है', लड़कों से बात करती थी

Suicide Case- 'मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी है', लड़कों से बात करती थी

1 अक्टू॰ 2026
प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बदले नियम, अब दर्शन करने पर भी पड़ेगा असर

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बदले नियम, अब दर्शन करने पर भी पड़ेगा असर

1 अक्टू॰ 2026