ध्रुव राठी के वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, हटाने की मांग पर 15 दिन में फैसला देने का आदेश

Delhi HC Orders Centre Panel to Decide on Dhruv Rathee Video Removal Plea Within 15 Days
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार की ग्रिवांस अपीलेट कमेटी (GAC) को निर्देश दिया है कि वीडियो हटाने की मांग से जुड़ी अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
यह मामला अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में ध्रुव राठी के 21 मार्च 2026 को यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो ‘Can Hindus Eat BEEF? | Kerala Story 2 EXPOSED’ पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण जैसे पूजनीय हिंदू देवी-देवताओं के मांस और शराब सेवन से जुड़े दावे किए गए हैं, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
अमिता सचदेवा ने अदालत में कहा कि वीडियो न केवल भड़काऊ और आपत्तिजनक है, बल्कि यह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की क्षमता भी रखता है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में की गई टिप्पणियां भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि यूट्यूब जैसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और विवादित सामग्री को हटाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कंटेंट सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।
वहीं, गूगल की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता को पहले ही जवाब दिया जा चुका है और मामले में GAC के समक्ष अपील लंबित है। इसके बाद अदालत ने GAC को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इस बीच, अमिता सचदेवा ने वीडियो को लेकर एक आपराधिक शिकायत भी दायर की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस से इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अब सभी की नजरें GAC के फैसले और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
About the Author: Ankit Chauhan
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