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राम मंदिर दान गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, CBI जांच याचिका लंबित

Supreme Court Declines Urgent Hearing on Ram Mandir Donation Case, CBI Probe Plea to Be Heard Later

Supreme Court Declines Urgent Hearing on Ram Mandir Donation Case, CBI Probe Plea to Be Heard Later

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Ankit Chauhanनई दिल्ली, 29 जून 2026, (अपडेटेड 09:21 am)

अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के गबन के आरोपों पर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाए और संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिका की प्रति रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जनता द्वारा दिए गए दान में कथित रूप से धन का दुरुपयोग, गबन और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) पहले से जांच कर रहा है, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज किए शुरू की गई जांच की वैधानिक मजबूती पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही, जटिल वित्तीय मामलों की जांच के लिए आवश्यक फोरेंसिक संसाधन और तकनीकी क्षमता SIT के पास पर्याप्त नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम घी मिलावट मामले में दिए गए पूर्व आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें राज्य की SIT की जगह CBI के नेतृत्व में स्वतंत्र बहु-विषयक जांच टीम गठित की गई थी। इसी आधार पर याचिका में दान रजिस्टर, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डेटा और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है। अब इस मामले की नियमित सुनवाई अदालत में अगली सूचीबद्ध तिथि पर होने की संभावना है।

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