दिल्ली हाईकोर्ट में Meta-Google का जवाब: कोर्ट कार्यवाही के अनधिकृत वीडियो हटाना संभव नहीं

Delhi High Court on Court Videos: Meta & Google Say They Can't Proactively Remove Unauthorized Uploads
दिल्ली हाईकोर्ट में अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में सुनवाई के दौरान Meta और Google ने महत्वपूर्ण पक्ष रखा। दोनों टेक कंपनियों ने अदालत को बताया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की पहले से निगरानी (Proactive Monitoring) कर यह सुनिश्चित नहीं कर सकतीं कि उसमें अदालत की कार्यवाही का अनधिकृत वीडियो शामिल है या नहीं। कंपनियों का कहना है कि हर दिन करोड़ों वीडियो और पोस्ट अपलोड होते हैं, इसलिए सभी कंटेंट की अग्रिम जांच करना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान Meta और Google ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विशेष वीडियो या पोस्ट की जानकारी उन्हें सक्षम प्राधिकारी, अदालत या शिकायतकर्ता द्वारा दी जाती है और वह कानून या अदालत के आदेश का उल्लंघन करता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उस सामग्री पर कार्रवाई की जाती है। कंपनियों ने कहा कि उनके पास शिकायत-आधारित (Notice-and-Takedown) प्रणाली मौजूद है, जिसके तहत वैध शिकायत मिलने पर संबंधित कंटेंट की समीक्षा कर आवश्यक होने पर उसे हटाया जाता है। यह मामला अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत प्रसारण और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने से जुड़ा है। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालत की कार्यवाही के वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था की मांग की गई है। इस पर Meta और Google ने दलील दी कि बिना किसी विशेष पहचान या सूचना के वे स्वतः ऐसे वीडियो की पहचान कर उन्हें हटाने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार कर रहा है। इस मामले का फैसला भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन और न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े वीडियो के प्रसार को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी दिशा-निर्देश तय कर सकता है। इस पर तकनीकी कंपनियों, कानूनी विशेषज्ञों और डिजिटल अधिकारों से जुड़े संगठनों की भी नजर बनी हुई है।
About the Author: Gia Rana
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