PM Modi Deepfake मामले में Delhi High Court का बड़ा आदेश

Delhi High Court Police Protection Order For Woman Over Deepfake AI Photo With PM Modi In CJP Protest Meta Directed To Takedown Objectionable Content
PM Modi के साथ Morphed AI Photo विवाद: Delhi High Court ने महिला को Police Protection देने का दिया आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की अश्लील और विवादित Deepfake Image वायरल किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़ित महिला को तुरंत Police Protection प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta को 24 घंटे के भीतर उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने और एक्सेस ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।
Delhi High Court ने पीड़ित महिला की सुरक्षा को लेकर क्या आदेश दिए?
अदालत ने सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जस्टिस गिरिश काठपालिया की पीठ ने जांच अधिकारी (IO) को निर्देश दिया कि वह पीड़ित महिला का सही रिहायशी पता अदालत में ही प्राप्त कर संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को तुरंत भेजें। इसके बाद SHO को महिला को सभी व्यावहारिक तरीकों से पूर्ण पुलिस सुरक्षा (Complete Police Protection) सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला का पता किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या याचिका में उजागर नहीं किया जाएगा।
CJP Leaders और Meta Platforms पर कोर्ट ने क्या कार्रवाई की?
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में नामजद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं—सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने टेक कंपनी Meta Platforms को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपलोड की गई संबंधित आपत्तिजनक और अशोभनीय सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाए। अदालत ने रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया है कि वह याचिका से जुड़े सभी वेब लिंक्स को सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटा दे।
क्या है PM Modi Morphed Photo और Deepfake AI का पूरा मामला?
पीड़ित महिला की याचिका के अनुसार, CJP द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके निजी फोटो का बिना सहमति इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि AI Face-Swapping Tools का उपयोग करके महिला के चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद आपत्तिजनक तस्वीर में बदला गया। इस मॉर्फ्ड फोटो के बैनर बनाकर प्रदर्शन में प्रदर्शित किए गए और इसके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथा एडल्ट वेबसाइट्स पर वायरल कर दिए गए। घटना के बाद महिला को लगातार दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या मुख्य टिप्पणियां कीं?
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल एक महिला की गरिमा से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद से भी संबंधित है। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर संबंधित पक्ष संवेदनशील नहीं हैं, तो उन्हें संवेदनशील बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की पूरी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) पेश करे।
About the Author: Ushnish Sharma
Ushnish Sharma is a dedicated journalist and reporter for HBN News 24, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.
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