सुप्रीम कोर्ट ने समै रैना समेत 5 के खिलाफ FIR की रद्द, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में मिली बड़ी राहत

Supreme Court Quashes FIRs Against Samay Raina and Four Others
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन समै रैना और चार अन्य के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द कर दीं। ये मामले उनके शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़े थे। अदालत ने यह फैसला आरोपियों की ओर से पहले दिए गए निर्देशों का पालन किए जाने के बाद सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समै रैना और अन्य ने अदालत के निर्देशों के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और दिव्यांग लोगों से जुड़ी पहलों में योगदान दिया। अदालत ने उनके इन प्रयासों की सराहना भी की।
समै रैना के अलावा जिन चार लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द की गई है, उनमें विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और इससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को भी समाप्त कर दिया।
यह मामला Cure SMA India Foundation की याचिका से जुड़ा था। याचिका में समै रैना पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के इलाज की महंगी लागत और दिव्यांग लोगों को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर रैना और चार अन्य पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब एफआईआर रद्द होने से आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और सहायता से जुड़े व्यापक दिशानिर्देशों का मुद्दा अभी अदालत के सामने लंबित रहेगा।
About the Author: Ushnish Sharma
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