दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ग्रीन क्रैकर्स को दी मंजूरी

Supreme Court of India building in New Delhi where a bench allowed certified green firecrackers in Delhi NCR for Diwali
Supreme Court Green Crackers Order: दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को राहत; सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर के लिए दी सशर्त इजाजत
देश की शीर्ष अदालत ने दिवाली के त्योहार पर दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में पटाखे फोड़ने को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लीगल न्यूज पोर्टल लाइवलॉ (LiveLaw) की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7 और 8 नवंबर को केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) बनाने, बेचने और फोड़ने की अस्थायी अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिवाली के तुरंत बाद 9 नवंबर से पूरे साल का प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने के लिए कौन सा समय सीमा तय की है?
अदालत ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए बेहद सख्त समय-सीमा और शर्तें निर्धारित की हैं:
Permitted Time Slots: नागरिक केवल निर्धारित दो समय खानों में ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे—सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक।
No-Cracker Zones: अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, ओल्ड एज होम, शैक्षणिक संस्थानों और अधिसूचित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे को 'नो-क्रैकर ज़ोन' घोषित किया गया है, जहाँ पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
अदालत ने किन शर्तों और प्रमाणीकरण पर अनुमति दी है?
अदालत ने केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री को वैध माना है जो पर्यावरण मानकों पर खरे उतरते हैं:
CSIR-NEERI Certification: केवल वही निर्माता ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे जिनके पास सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) से वैध प्रमाणीकरण और पीईएसओ (PESO) का लाइसेंस होगा।
Lack of Complete Ban Data: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूर्ण प्रतिबंध के प्रभाव को साबित करने के लिए पर्याप्त और स्पष्ट डेटा की कमी है, जिसके कारण धार्मिक आस्था और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए यह ढील दी गई है।
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के क्या निर्देश हैं?
फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस को कड़े आदेश जारी किए गए हैं:
Strict Law Enforcement: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों की पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित और जहरीले रसायनों वाले पटाखों की अवैध बिक्री बिल्कुल न हो।
Year-Round Ban Resume: 8 नवंबर की रात 10 बजे के बाद ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति समाप्त हो जाएगी और 9 नवंबर से पहले जैसा पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
About the Author: Ushnish Sharma
Ushnish Sharma is a dedicated journalist and reporter for HBN News 24, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.
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