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Meerut Blue Drum Case: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Meerut District Court building after death penalty sentence was awarded to Muskaan Rastogi and Sahil Shukla in blue drum murder case

Meerut District Court building after death penalty sentence was awarded to Muskaan Rastogi and Sahil Shukla in blue drum murder case

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Ushnish Sharmaनई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026, (अपडेटेड 12:51 pm)

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के बहुचर्चित 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड में अदालत का ऐतिहासिक फैसला; कोर्ट ने पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सबसे सनसनीखेज और चर्चित मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत हत्याकांड (Saurabh Rajput Murder Case) में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी Muskaan Rastogi और उसके प्रेमी Sahil Shukla को हत्या और साक्ष्य मिटाने के जुर्म में फांसी (Death Penalty) की सजा सुनाई है। एनडीटीवी (NDTV) की रिपोर्ट के अनुसार, 126 सुनवाइयों और 22 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने इस जघन्य वारदात को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare Category) माना है।

मेरठ का 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड क्या है और यह अपराध कैसे सामने आया था?

यह खौफनाक वारदात मार्च 2025 में मेरठ के टीपी नगर इलाके में अंजाम दी गई थी:

  • Plan and Execution: पुलिस जांच के अनुसार, मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रची थी।

  • Dismembering and Concealing: हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और बदबू छुपाने के लिए नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम (Blue Plastic Drum) में सीमेंट, बालू और कंक्रीट का घोल भरकर शव को उसमें सील कर दिया।

  • Discovery of Body: कई दिनों तक सौरभ राजपूत के लापता रहने के बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, तब सीमेंट से जमे ड्रम से बदबू आने पर इस खौफनाक अपराध का भंडाफोड़ हुआ था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या मुख्य बिंदु दर्ज किए?

मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पूरी तरह सही पाया:

  1. Circumstantial Evidence Proven: अभियोजन पक्ष ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए 22 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य (circumstantial evidence) पेश किए, जो अदालत में पूरी तरह साबित हुए।

  2. Premeditated and Brutal Crime: कोर्ट ने टिप्पणी की कि पति का विश्वासघात कर इस तरह क्रूरता से हत्या करना और शव को सीमेंट में जमा देना एक अक्षम्य अपराध है।

  3. Heavy Penalty: मृत्युदंड के साथ-साथ अदालत ने दोनों दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है।

फैसले के बाद कोर्ट परिसर और पीड़ित परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही?

अदालत का फैसला आते ही कोर्ट परिसर में हलचल मच गई:

  • Stunned Reactions of Convicts: फांसी की सजा का ऐलान होते ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला कोर्ट रूम में सन्न रह गए।

  • Victim's Family Demands Justice Served: मृतक सौरभ राजपूत के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने इस कठोर फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है और यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा।

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Ushnish Sharma

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