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Delhi Air Pollution: डबल होगा Parking Charge, 50% WFH नियम

Delhi winter air pollution Winter Action Plan double parking charges 50 percent work from home public transport

Delhi winter air pollution Winter Action Plan double parking charges 50 percent work from home public transport

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Ushnish Sharmaनई दिल्ली, 28 सितंबर 2026, (अपडेटेड 12:31 pm)

Delhi Air Pollution Action Plan: दिल्ली में 1 नवंबर से दोगुना होगा Parking Charge, 50% कर्मचारियों के लिए Work From Home लागू

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण (air pollution) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नए Winter Action Plan की घोषणा की है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर parking charges को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए Work From Home (WFH) अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

Parking Fee बढ़ाने के पीछे क्या वजह है और DMRC को क्या छूट मिली है?

दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर निजी वाहनों (private vehicles) के इस्तेमाल को कम करना और नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन (public transport) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है:

Delhi's Winter Pollution Plan
Delhi's Winter Pollution Plan

  • Parking Charges: अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से फीस दोगुनी हो जाएगी।

  • DMRC Exemption: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) द्वारा संचालित पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोत्तरी से अलग रखा गया है, ताकि लोग मेट्रो सेवाओं और 'Park and Ride' सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

दफ्तरों के समय (Office Timings) और WFH को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी हुए हैं?

यातायात के दबाव को कम करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है:

  1. Municipal Corporation of Delhi (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे।

  2. Delhi Government Offices का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

  3. 50% Work From Home: सरकारी और निजी (private) दोनों क्षेत्रों में केवल 50% कर्मचारियों को ही ऑफिस आकर काम करने की अनुमति होगी, जबकि शेष 50% स्टाफ घर से ही काम करेगा।

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Delhi में Construction and Demolition गतिविधियों पर क्या प्रतिबंध रहेंगे?

धूल से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध की घोषणा की है:

  • Dust Generating Ban: धूल उड़ाने वाली डिमोलिशन और आउटडोर सिविल गतिविधियों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रोक रहेगी।

  • Complete Construction Ban: प्रदूषण के चरम दौर के दौरान 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच सभी प्रकार के construction and demolition activities पर पूरी तरह से बैन रहेगा।

पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि इन समयपूर्व और सख्त कदमों से सर्दियों में दिल्ली की हवा को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकने में मदद मिलेगी।

Ushnish Sharma

About the Author: Ushnish Sharma

Ushnish Sharma is a dedicated journalist and reporter for HBN News 24, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.

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