जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किये जाने के खिलाफ दाखिल की गयीं शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व करेंगे। बता दें 05 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ था।
इसी समीप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘हमने सीजेआई और उनके सहयोगी जज को यह समझाने की कोशिश की कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ और हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। सीजेआई और उनके सहयोगी एसोसिएट जज ने भी कई सवाल उठाए। यह सब संविधान के बारे में है।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के बाद केंद्र के हलफनामे का पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले संवैधानिक मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस दिन केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।