मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। पूर्व लोकसभा सचिव पीडीटी आचारी कहते हैं कि सजा पर रोक का मतलब है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। नियम यही कहता है भले ही ये अंतरिम रोक क्यों न हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब किसी सांसद को निचली अदालत से सुनाई गई सजा की वजह से उनकी सदस्यता गई, लेकिन ऊपरी अदालतों के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई।
राहुल की सांसदी वापस आने से दिल्ली में मिला उन्हें आधिकारिक 12, तुगलक लेन निवास दोबारा मिल सकता है। नियम के मुताबिक, उन्हें टाइप-VII आवास आवंटित हो सकता है। राहुल गांधी सांसदी बहाल होते ही अन्य सांसदों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों के साथ सहायक, ड्राइवर जैसी सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दरअसल, संसद सदस्यों को प्रति माह एक लाख रुपये की दर से वेतन मिलता है। कार्य पर निवास की किसी भी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये की दर से भत्ता भी दिया जाता है। संसद सदस्य को विदेश यात्रा के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं। यदि कोई सांसद ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत से विदेश यात्रा करते हैं, वह ऐसी यात्रा के लिए यात्रा और अन्य भत्ते का हकदार होंगे।